ई-वे बिल केवल तभी लागू होता है जब एक पंजीकृत व्यक्ति माल की आवाजाही शुरू करना चाहता है। उपरोक्त मामले में, दोनों सप्लायर और सामान प्राप्तकर्ता पंजीकृत नहीं हैं और ई-वे बिल लागू नहीं होगा।
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