यदि एक अपंजीकृत डीलर ने अपंजीकृत डीलर को सामान बेच दिया तो क्या हुआ ??

ई-वे बिल केवल तभी लागू होता है जब एक पंजीकृत व्यक्ति माल की आवाजाही शुरू करना चाहता है। उपरोक्त मामले में, दोनों सप्लायर और सामान प्राप्तकर्ता पंजीकृत नहीं हैं और ई-वे बिल लागू नहीं होगा।