क्या आपूर्तिकर्ता को प्राप्त प्रत्येक अग्रिम के खिलाफ “रसीद वाउचर” जारी करना होगा?

हां, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 31 (3) (डी) के अनुसार आपूर्तिकर्ता को प्राप्त प्रत्येक अग्रिम के लिए एक “रसीद वाउचर” जारी करना होगा