आपको कभी भी डबल टैक्स नहीं देना होगा, राज्य के भीतर बिक्री के लिए कर की दर सीजीएसटी और एसजीएसटी में विभाजित की जाएगी। राज्य को बाहर बेचने के लिए, आप आईजीएसटी को उसी दर पर चार्ज कर देंगे।
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